उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (डेस्क) : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रतिभा भाग्यश्री ने चार लाख के चेक बाउंस के मामले में महिला को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा व पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मोहल्ला मंढैया जाटान कस्बा व थाना पिलखुवा निवासी ज्योति ने बताया कि उनकी परिचित पूनम निवासी गांव हुसैनपुर थाना मुरादनगर तहसील मोदीनगर जनपद गाजियाबाद ने उनसे 20 अक्तूबर 2019 को चार लाख रुपये उधार लिए। लेकिन उसने समय बीत जाने पर उधार धनराशि वापस नहीं की। आरोपी पूनम ने 22 दिसंबर 2020 को चार लाख रुपये का एक चेक उन्हें दिया। लेकिन वह बाउंस हो गया। उसने आरोपी पूनम से चेक बाउंस होने की बात बताई। आरोपी ने उनसे अभद्रता की और उधार धनराशि न देने की बात कही। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश प्रतिभा भाग्यश्री ने आरोपी पूनम को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर पांच लाख का अर्थदंड भी लगाया।
चेक बाउंस के मामले में महिला को छह माह की सजा