उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (डेस्क) : जनपद हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गोवंश की हत्या के मामले में वर्ष 2013 में अमरोहा के मटैना निवासी दयाराम पुत्र छोटन सिंह को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई। मामले में एडीजे हापुड़ कोर्ट ने आरोपी को 12 दिसंबर 2018 को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद दयाराम डासना जिला कारागार में बंद था। दयाराम की 29 जनवरी 2019 को इलाज के दौरान मौत हो गई जो कि मधुमेह और पीलिया की समस्या से पीड़ित था। जेल में बंद कैदी की मौत के मामले में अधिकारियों को लापरवाह माना गया है। एक अन्य मामले में जेल में बंद लोनी के ट्रॉनिका सिटी निवासी बंदी संदीप राय की 2017 में मौत हो गई थी। दोनों की मौत के मामले में जांच शुरू हुई तो अफसर दोषी मिले। दयाराम की मौत के मामले में जिम्मेदार अधिकारी से पांच लाख और संदीप की मौत के मामले में तीन लाख वसूले जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच के बाद संस्तुति के आधार पर शासन ने वसूली का आदेश दिया है।
जेल में बंद दोषी की हुई मौत के मामले में अफसर दोषी?