उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद (डेस्क) : जनपद गाजियाबाद की अहिंसा खंड की रहने वाली महिला की शिकायत पर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सोफा कारोबारी पर 1.37 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही 45 दिन के अंदर लगाए गए जुर्माने की फीस अदा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि अहिंसा खंड निवासी मधुलिका कुमारी ने शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने इवॉक शिप्रा मॉल स्टोर से सोफा खरीदा था। सोफे संचालक से खरीदे गए सोफे ग्राहक के घर भिजवाने थे। खरीदे गए सोफे जब ग्राहक के घर पहुंचे तो ग्राहक ने देखा कि जो सोफा आर्डर किया था उसकी जगह दुकानदार ने दूसरा सोफा भेज दिया है। इसके बाद मधुलिका ने स्टोर में शिकायत की, लेकिन स्टोर संचालक ने दूसरे सोफे भिजवाने की बात नहीं सुनी जिसके बाद मधुलिका ने नौ अक्टूबर को आयोग में शिकायत की। इसके बाद आयोग ने सोफा व्यापारी से पुराना सोफा लेकर ग्राहक मधुलिका को 1.37 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। साथ ही निर्धारित अवधि में 1.37 लाख रुपए का भुगतान नहीं करने पर सोफे संचालक को ब्याज सहित धनराशि देनी होगी।
सोफे का आर्डर बदलने पर सोफे संचालक पर 1.37 लाख का जुर्माना