14 वर्षीय बच्ची का बाल विवाह होने से रोका


झारखंड, देवघर (डेस्क) : जनपद देवघर के थाना रिखिया क्षेत्र में स्थित गांव रांगाटांड़ में 14 वर्षीय बच्ची के बाल विवाह की सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने विवाह रोक दिया और साथ ही परिजनों को अविलंब बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए। बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी संजय कुमार सदलबल ने गांव में हो रहे 14 वर्षीय बच्ची का बाल विवाह होने से रोका और चेतावनी देते हुए कहा कि बाल विवाह करने वाले पंडित से लेकर खाना बनाने वाले रसोईया, मेहमान और परिजनों को भी जेल जाना पड़ सकता है। पुलिस ने लड़का पक्ष को भी बाल विवाह न करने की सूचना दी जिसके बाद बरात नहीं आई। इसके बाद थाना प्रभारी ने पूरे इलाके में बाल विवाह कानून के बारे में लोगों को जागरूक किया और कहा कि कोई भी बाल विवाह का प्रयास करता है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तुरंत उसे स्थान पर पहुंचेगी।