विदेशों से आने वालों को अब नहीं किया जाएगा क्वारंटीन
हापुड़, सीमन : विदेश से आने वालों के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार आवेदकों को अब सात दिन के लिए क्वॉरेंटाइन नहीं रहना पड़ेगा. आने वाले आगंतुकों को अब खुद ही दो हफ्तों तक खुद की निगरानी करनी होगी. नए दिशा-निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ऑमिक्रॉन को लेकर विदेशों से आने वाले आगंतुकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार विदेश से आने पर आरटीपीसीआर जांच के लिए नमूने देने के बाद रिजल्ट आने तक अब हवाई अड्डे पर इंतजार नहीं करना होगा. यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आइसोलेट किया जाएगा और सैंपल की जीनोम सिक्वेसिंग भी की जाएगी. यह दिशानिर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे.