आरटीआई के तहत सूचना न देने वाले अफसरों पर गिरी गाज, लगा 25-25 हजार का जुर्माना

 

आरटीआई के तहत सूचना न देने वाले अफसरों पर गिरी गाज, लगा 25-25 हजार का जुर्माना

हापुड़, सीमन  : आरटीआई में मांगी गई सूचना ना देने के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने 2018 में जिला विद्यालय निरीक्षक रहे गजेंद्र सिंह और 2017 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र गुप्ता पर 25-25 हजार रुपए पर का जुर्माना लगाया है जोकि अधिकारियों के वेतन से काटे जाएंगे.

दरअसल साल 2017 में हापुड़ निवासी चरण सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र गुप्ता से सूचना मांगी थी. वहीं साल 2018 में हापुड़ निवासी नरेंद्र त्यागी ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक गजेंद्र सिंह से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी लेकिन अधिकारियों ने सूचना नहीं दी. आयोग के निर्देश के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके बाद दोनों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है.